Site icon Trending Pop-Ups

Jan Arogya Samiti (JAS)- Members, Meeting, Guidelines

Jan Arogya Samiti (JAS)

Jan Arogya Samiti (JAS) are institutional platforms created at SHC, PHC, UHWC, and UPHC level AB-HWCs. JAS provides support and oversight for AB-HWCs/ Ayushman Arogya Mandir in the delivery of comprehensive primary healthcare. JAS strengthens people’s participation in planning and monitoring the comprehensive primary healthcare delivery to ensure access, availability, and quality of health services at AB-HWCs.

Objectives of Jan Arogya Samiti (JAS)

The following are key objectives of JAS:

  1. Serve as institutional platform of SHC/PHC level AB-HWCs (similar to RKS at PHC /CHC), for community participation in its management, governance and ensuring accountability, with respect to provision of healthcare services and amenities.
  2. Support AB-HWC team in working with VHSNCs, for Health Promotion and Action on Social and Environmental Determinants of Health, in community level activities of National Health Programmes and other community interventions.
  3. Serve as an umbrella for VHSNCs, providing mentorship to VHSNCs and supporting them in management of Untied Funds and coordination with the health system.
  4. Engage the VHSNCs of its area, in community level interventions of AB-HWCs, particularly, in the facilitation of screening for various age-groups, promoting followup and treatment adherence (including support to patient support groups).
  5. Leverage existing organized volunteers [NSS, NCC, Red cross, Scouts and Guide, Youth groups] for patient follow up, counselling, community mobilization, conducting surveys and other related action.
  6. Support and facilitate the conduct of activities pertaining to social accountability at AB-HWC in coordination with VHSNCs.
  7. Act as Grievance Redressal Platform for families who access healthcare services at ABHWCs, ensuring availability and accountability for quality services.
  8. Co-ordinate with Community Health Officers (CHOs) at SHC/Medical Officers (MO) at PHC to manage and be accountable for the use of untied funds at HWC.
  9. Mobilise resources (both monetary and non-monetary) from rural and urban local bodies, other Government Schemes and Programmes, Corporate Social Responsibility (CSR) Funds, and Philanthropy and Charity Organisations, and ensure its use for improving quality of services and undertaking Health Promotion activities at AB-HWCs.
  10. Facilitate and support Gram Panchayats of the area in undertaking health planning.

 

Also Read: What are the Online Task of Community Health Officer?

 

Structure and Member list of Jan Arogya Samiti (JAS)

The Proposed composition of JAS-SHC

1. Chairperson

The Sarpanch of the Gram Panchayat (GP) falling under the AB-HWC area shall be designated Chairperson.
There are wide variations across states, in terms of size of Gram Panchayats. In states / areas, where either the size of Gram Panchayats, or the area and population coverage of SHC level HWC is bigger, leading to challenges in matching the jurisdiction of the two1 , states will design locally appropriate approaches. Thus, when the SHC-HWC area has more than one Sarpanch, Chairpersonship could be considered on rotation basis, with the Sarpanch of the headquarter village of SHC-HWC made Chairperson for the first two years. The Sarpanches of other Gram Panchayats under the SHC-HWC area will be members during this period. The term of each Chairperson will be 2 years.

2. Co- Chair

The Medical Officer of the concerned PHC of the HWC area shall be the Co-Chairperson of JAS.

3. Member Secretary

Community Health Officer (CHO) of the HWC

4. Members

i. Ex-Officio

ii. General

Composition of JAS-PHC

1. Chairperson

Zila Panchayat Member/Janpad Panchayat member of the corresponding area

2. Co-chair

Block Medical Officer / Taluka Health Officer

3. Member Secretary

Medical Officer In-charge of PHC level AB-HWC

4. Members

Guidelines for Jan Arogya Samiti (JAS) – Click Here to Download

Roles and responsibilities of Jan Arogya Samiti (JAS)

1. Role of JAS in Enabling quality service delivery

The Jan Arogya Samiti will –

  1. Facilitate and support AB-HWC team to ensure provision of quality healthcare services for all and ensure accountability.
  2. Ensure that the Citizen Charter at AB-HWCs displays the list of services that are provided at the facility. The JAS will particularly highlight the preventive and promotive services that are provided at AB-HWC – ranging from screening for chronic diseases, vision, hearing; and services available for – pregnant and lactating women, children and adolescents; and conduct of yoga/wellness sessions.
  3. Ensure provision and maintenance of safe drinking water, quality diet, litter free premises, clean toilets, clean linen, uncluttered waiting area, good security, Bio Medical Waste / Regular Waste disposal and clear signage systems at the AB-HWC.
  4. Ensure that essential medicines and diagnostics are available (as per the Essential Drugs and Diagnostics List for AB-HWC).
  5. Promote a culture of user-friendly behavior amongst AB-HWC staff for improved responsiveness and user satisfaction, by their training / orientation / sensitization.
  6. Ensure that no user fees or charges are levied for any healthcare services being provided in AB-HWC.
  7. Ensure by pro-active efforts and regular follow-up, that those from poor and vulnerable sections of community do not face any hurdles in availing healthcare services at ABHWC, and ensure that services are not denied to anybody who visits the AB-HWC.
  8. Encouraging use of social media and digital communication, ensure home/ community level follow-up of patients discharged from hospitals to reduce the risk of complications and Re-admissions.
  9. Undertake regular review and monitoring to ensure that the facility achieves the quality standards set for the AB-HWC.

2. Role of JAS in Leading Health Promotion efforts

The Jan Arogya Samiti will-

  1. JAS will work as the platform for planning and supporting multi-sectoral action on Social and Environmental Determinants of Health, especially to address: a) Non Communicable Diseases (NCDs), b) Water Sanitation and Hygiene (WASH), and (c) Malnutrition, Stunting and Anemia. It will Co-ordinate the celebration of annual
    health calendar days at HWC-SHC and facilitate and support VHSNCs to undertake the celebration of Annual Health Calendar Days (Annual Health Calendar).
  2. Support the HWC team in effective community level implementation of programmes like, Population Based Screening for NCDs, Eat Right Campaign of FSSAI (using Eat Right Tool Kit developed by FSSAI), and SABLA (Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls), etc.
  3. Ensure community level collective action on Water Sanitation and Hygiene (WASH), using the handbook of VISHWAS (Village based Initiative to synergize Health Water and Sanitation) Campaign, using the structure of 11 monthly campaign days which are part of the VISHWAS Campaign.
  4. Engage with women groups/SHGs/ Farmers Groups/Cultural groups / MAS / Milk Unions and other unions, etc to – ensure greater participation of women to enable gender equity and promotion
    of women’s health issues and promote regular exercise and sports for adoption of healthy lifestyles, and initiate preventive and health promotive actions against the use of alcohol, tobacco and other forms of substance abuse.
  5. Promote awareness about services and entitlements under various government schemes for health and financial risk protection making optimal use of community radios, social media etc.

3. Role of JAS in Catalyzing Grievance Redressal

  1. Ensure setting up of a system to register complaints (Patient Feedback can be recorded through Patient Satisfaction surveys – Annexure II ) and enable redressal of the same within a reasonable period of time. a) The process and methods of making complaints should be widely advertised at the HWC premises and in the villages under the AB-HWC. b) JAS will periodically review the functionality of the system of complaints and ensure AB-HWC team’s response to them.
  2. JAS in its every meeting shall hear patient or user’s concerns in accessing quality healthcare services at AB-HWC. The members shall facilitate timely and appropriate action on feedback.
  3. JAS shall encourage respective VHSNCs to take feedback from community regarding the services at the AB-HWC level and outreach services in the community, and share them with JAS on a regular basis.
  4. The JAS shall also act as Grievance Redressal Platform for families who access healthcare, under different healthcare schemes provided at the facility. JAS shall, as appropriate, escalate relevant issues and complaints by sending its representation (oral or written as per the requirement) to the PHC / CHC level (JAS/RKS) and the District Health Society (DHS).

4. Role of JAS in Social Accountability exercise

JAS shall enable and facilitate smooth conduct of social accountability exercise of its ABHWCs (in both SHC and PHC). It shall ensure that all necessary information/data and logistics support to the Team are provided. JAS shall also facilitate the public hearing as part of the Social Accountability process. JAS shall also follow-up on issues highlighted in the Social Accountability exercises.

Meetings of Jan Arogya Samiti (JAS)

  1. The JAS will meet at-least once every month on a fixed day, which will be decided by the states/UTs.
  2. The member secretary will organize the meeting, and will communicate the day, date of the meeting, with the list of agenda items to all members, at-least seven days in advance. Every effort should be made to ensure that the clear information about the meeting has reached every member. The essential quorum for the meeting will be 50% of the members of the committee. If the required quorum is not fulfilled in a JAS meeting, the meeting will be adjourned, and reconvened the same day after notification of a suitable time to rest of the members to fulfil the quorum. In the reconvened meeting, normal business will be conducted, even if the 50% quorum is not fulfilled. But in case of two consecutive monthly meetings being convened without the essential quorum of 50%, meeting in the third month can be conducted only with quorum. In addition, in the reconvened meetings that are conducted without the essential quorum, decisions and approvals of only routine nature and emergency requirements (based on policy approvals taken in earlier meetings) can be taken. Any decision relating to a policy decision or approval of a new activity or new financial expenditure can be taken only in a meeting with essential quorum of 50%,
  3. Every effort should be made to ensure that the quorum is fulfilled in every meeting, and also representation of different villages / communities is ensured.
  4. The JAS, in the last meeting of a financial year, will present its account of activities undertaken and expenditures incurred in the financial year, as its ‘Annual Report’. Subsequently an action plan for the next year will be prepared and will serve as a monitoring mechanism.
  5. The Annual Report of the AB-HWC of the previous year, as presented and approved in the JAS meeting of April of the subsequent financial year, will be placed for consideration in the Social Accountability process of AB-HWCs. Though the social accountability exercise may be planned as per local context, it is suggested to plan it in April-May, every year, so that it can feed the issues of Health and Health Planning into the Annual Planning process of concerned Gram Panchayat as it will also coincide with the Annual Health Calendar Days of 14th April, Ayushman Bharat- Health and Wellness Centre Day.
  6. Every proposed activity and expenditure would be approved by at least two third of the members who attend the meeting. All activities undertaken since the last meeting and their expenditure, would be presented, and will be approved in the meeting. All approvals would be by voice vote of the attending members, or by counting of hands, and should be recorded with number of members who were in
    favour of its approval. Note- States will need to develop a monthly calendar of meetings/ activities/campaigns for engagement of JAS in various activities/events. This will support in organizing systematic action on planning, service delivery and monitoring of activities to be undertaken.
  7. Minutes of every meeting of JAS, with a written account of activities undertaken and expenditures made in previous month, would be documented. All details of the discussion shall be duly recorded along with signature of all participating members.
  8. In every JAS-SHC meeting, issues raised in meetings of respective VHSNCs (under the HWC), and activities undertaken by them, will be shared, especially with respect to support to be provided by JAS, to facilitate VHSNC functioning. In case of JAS-PHC meeting, issues raised in linked JAS-SHC-HWC will be taken up for discussion.
  9. In every JAS meeting, a set of fixed agenda items, as detailed in the ‘Template of ABHWC Agenda apart from other agenda items will be taken up.

Jan Arogya Samiti (JAS) Handbook for Members- Click Here to Download

In Hindi language

जन आरोग्य समिति (JAS) का उद्देश्य क्या है?

जन आरोग्य समिति (जेएएस) एसएचसी, पीएचसी, यूएचडब्ल्यूसी और यूपीएचसी स्तर एबी-एचडब्ल्यूसी पर बनाए गए संस्थागत मंच हैं। जेएएस व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के वितरण में एबी-एचडब्ल्यूसी/आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए सहायता और निरीक्षण प्रदान करता है। जेएएस एबी-एचडब्ल्यूसी में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, उपलब्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा वितरण की योजना और निगरानी में लोगों की भागीदारी को मजबूत करता है।

जन आरोग्य समिति (जेएएस) के उद्देश्य

JAS के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

  1. स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं के प्रावधान के संबंध में इसके प्रबंधन, शासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सामुदायिक भागीदारी के लिए एसएचसी/पीएचसी स्तर एबी-एचडब्ल्यूसी (पीएचसी/सीएचसी पर आरकेएस के समान) के संस्थागत मंच के रूप में कार्य करें।
  2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और अन्य सामुदायिक हस्तक्षेपों की सामुदायिक स्तर की गतिविधियों में स्वास्थ्य संवर्धन और स्वास्थ्य के सामाजिक और पर्यावरणीय निर्धारकों पर कार्रवाई के लिए वीएचएसएनसी के साथ काम करने में एबी-एचडब्ल्यूसी टीम का समर्थन करें।
  3. वीएचएसएनसी के लिए एक छत्र के रूप में कार्य करना, वीएचएसएनसी को परामर्श प्रदान करना और अनटाइड फंड के प्रबंधन और स्वास्थ्य प्रणाली के साथ समन्वय में उनका समर्थन करना।
  4. अपने क्षेत्र के वीएचएसएनसी को एबी-एचडब्ल्यूसी के सामुदायिक स्तर के हस्तक्षेप में शामिल करें, विशेष रूप से, विभिन्न आयु समूहों के लिए स्क्रीनिंग की सुविधा, फॉलोअप और उपचार पालन को बढ़ावा देने (रोगी सहायता समूहों को समर्थन सहित) में।
  5. रोगी अनुवर्ती, परामर्श, सामुदायिक गतिशीलता, सर्वेक्षण करने और अन्य संबंधित कार्रवाई के लिए मौजूदा संगठित स्वयंसेवकों [एनएसएस, एनसीसी, रेड क्रॉस, स्काउट्स और गाइड, युवा समूह] का लाभ उठाएं।
  6. वीएचएसएनसी के समन्वय में एबी-एचडब्ल्यूसी में सामाजिक जवाबदेही से संबंधित गतिविधियों के संचालन में सहायता और सुविधा प्रदान करना।
  7. एबीएचडब्ल्यूसी में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने वाले परिवारों के लिए शिकायत निवारण मंच के रूप में कार्य करें, गुणवत्ता सेवाओं की उपलब्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करें।
  8. एचडब्ल्यूसी में अनटाइड फंड के उपयोग के प्रबंधन और जवाबदेह होने के लिए एसएचसी में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ)/पीएचसी में चिकित्सा अधिकारियों (एमओ) के साथ समन्वय करना।
  9. ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों, अन्य सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड और परोपकार और दान संगठनों से संसाधन (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों) जुटाएं और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और स्वास्थ्य संवर्धन के लिए इसका उपयोग सुनिश्चित करें। एबी-एचडब्ल्यूसी में गतिविधियाँ।
  10. स्वास्थ्य योजना बनाने में क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को सुविधा प्रदान करना और उनका समर्थन करना।

जन आरोग्य समिति (जेएएस) की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

1. गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण को सक्षम करने में जेएएस की भूमिका:

जन आरोग्य समिति करेगी –

  1. सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एबी-एचडब्ल्यूसी टीम को सुविधा और समर्थन देना।
  2. सुनिश्चित करें कि एबी-एचडब्ल्यूसी में नागरिक चार्टर सुविधा में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची प्रदर्शित करता है। जेएएस विशेष रूप से एबी-एचडब्ल्यूसी में प्रदान की जाने वाली निवारक और प्रोत्साहन सेवाओं पर प्रकाश डालेगा – जिसमें पुरानी बीमारियों की जांच, दृष्टि, श्रवण से लेकर; और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, बच्चों और किशोरों के लिए उपलब्ध सेवाएँ; और योग/स्वास्थ्य सत्रों का संचालन।
  3. एबी-एचडब्ल्यूसी में सुरक्षित पेयजल, गुणवत्तापूर्ण आहार, कूड़ा मुक्त परिसर, स्वच्छ शौचालय, साफ लिनन, सुव्यवस्थित प्रतीक्षा क्षेत्र, अच्छी सुरक्षा, बायो मेडिकल अपशिष्ट / नियमित अपशिष्ट निपटान और स्पष्ट साइनेज सिस्टम का प्रावधान और रखरखाव सुनिश्चित करें।
  4. सुनिश्चित करें कि आवश्यक दवाएं और निदान उपलब्ध हैं (एबी-एचडब्ल्यूसी के लिए आवश्यक दवाओं और निदान सूची के अनुसार)।
  5. बेहतर जवाबदेही और उपयोगकर्ता संतुष्टि के लिए एबी-एचडब्ल्यूसी कर्मचारियों के बीच उनके प्रशिक्षण/अभिविन्यास/संवेदीकरण द्वारा उपयोगकर्ता-अनुकूल व्यवहार की संस्कृति को बढ़ावा देना।
  6. सुनिश्चित करें कि एबी-एचडब्ल्यूसी में प्रदान की जा रही किसी भी स्वास्थ्य सेवा के लिए कोई उपयोगकर्ता शुल्क या शुल्क नहीं लगाया जाए।
  7. सक्रिय प्रयासों और नियमित अनुवर्ती द्वारा सुनिश्चित करें कि समुदाय के गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों को एबीएचडब्ल्यूसी में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने में किसी भी बाधा का सामना न करना पड़े, और सुनिश्चित करें कि एबी-एचडब्ल्यूसी का दौरा करने वाले किसी भी व्यक्ति को सेवाओं से इनकार नहीं किया जाए।
  8. सोशल मीडिया और डिजिटल संचार के उपयोग को प्रोत्साहित करते हुए, जटिलताओं और दोबारा भर्ती होने के जोखिम को कम करने के लिए अस्पतालों से छुट्टी पाने वाले मरीजों का घर/सामुदायिक स्तर पर फॉलो-अप सुनिश्चित करें।
  9. यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा और निगरानी करें कि सुविधा एबी-एचडब्ल्यूसी के लिए निर्धारित गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करती है।

2. स्वास्थ्य संवर्धन प्रयासों के नेतृत्व में जेएएस की भूमिका

जन आरोग्य समिति करेगी-

  1. जेएएस स्वास्थ्य के सामाजिक और पर्यावरणीय निर्धारकों पर बहु-क्षेत्रीय कार्रवाई की योजना बनाने और समर्थन करने के लिए मंच के रूप में काम करेगा, विशेष रूप से संबोधित करने के लिए: ए) गैर संचारी रोग (एनसीडी), बी) जल स्वच्छता और स्वच्छता (डब्ल्यूएएसएच), और (सी) कुपोषण , स्टंटिंग और एनीमिया। यह वार्षिक उत्सव का समन्वय करेगा
  2. एचडब्ल्यूसी-एसएचसी में स्वास्थ्य कैलेंडर दिवस और वार्षिक स्वास्थ्य कैलेंडर दिवस (वार्षिक स्वास्थ्य कैलेंडर) का जश्न मनाने के लिए वीएचएसएनसी को सुविधा प्रदान करना और समर्थन करना।
  3. एनसीडी के लिए जनसंख्या आधारित स्क्रीनिंग, एफएसएसएआई के ईट राइट अभियान (एफएसएसएआई द्वारा विकसित ईट राइट टूल किट का उपयोग करके), और एसएबीएलए (किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना) आदि जैसे कार्यक्रमों के सामुदायिक स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन में एचडब्ल्यूसी टीम का समर्थन करें।
  4. विश्वास (स्वास्थ्य जल और स्वच्छता को सक्रिय करने के लिए गांव आधारित पहल) अभियान की हैंडबुक का उपयोग करते हुए, 11 मासिक अभियान दिनों की संरचना का उपयोग करके, जो विश्वास अभियान का हिस्सा हैं, जल स्वच्छता और स्वच्छता (डब्ल्यूएएसएच) पर सामुदायिक स्तर पर सामूहिक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
  5. महिला समूहों/एसएचजी/किसान समूहों/सांस्कृतिक समूहों/एमएएस/दुग्ध संघों और अन्य संघों आदि के साथ जुड़ें – लैंगिक समानता और संवर्धन को सक्षम करने के लिए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें।
  6. महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर ध्यान देना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए नियमित व्यायाम और खेल को बढ़ावा देना, और शराब, तंबाकू और मादक द्रव्यों के सेवन के अन्य रूपों के खिलाफ निवारक और स्वास्थ्य संवर्धन कार्रवाई शुरू करना।
  7. सामुदायिक रेडियो, सोशल मीडिया आदि का इष्टतम उपयोग करके स्वास्थ्य और वित्तीय जोखिम संरक्षण के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत सेवाओं और अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना।

3. शिकायत निवारण को उत्प्रेरित करने में जेएएस की भूमिका

  1. शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक प्रणाली की स्थापना सुनिश्चित करें (रोगी की प्रतिक्रिया को रोगी संतुष्टि सर्वेक्षण – अनुबंध II के माध्यम से दर्ज किया जा सकता है) और उचित समय के भीतर उसी के निवारण को सक्षम करें। ए) शिकायत करने की प्रक्रिया और तरीकों का एचडब्ल्यूसी परिसर और एबी-एचडब्ल्यूसी के तहत गांवों में व्यापक रूप से विज्ञापन किया जाना चाहिए। बी) जेएएस समय-समय पर शिकायतों की प्रणाली की कार्यक्षमता की समीक्षा करेगा और उन पर एबी-एचडब्ल्यूसी टीम की प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगा।
  2. जेएएस अपनी प्रत्येक बैठक में एबी-एचडब्ल्यूसी में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में रोगी या उपयोगकर्ता की चिंताओं को सुनेगा। सदस्य फीडबैक पर समय पर और उचित कार्रवाई की सुविधा प्रदान करेंगे।
  3. जेएएस संबंधित वीएचएसएनसी को एबी-एचडब्ल्यूसी स्तर पर सेवाओं और समुदाय में आउटरीच सेवाओं के संबंध में समुदाय से फीडबैक लेने और उन्हें नियमित आधार पर जेएएस के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
  4. जेएएस उन परिवारों के लिए शिकायत निवारण मंच के रूप में भी कार्य करेगा जो सुविधा में प्रदान की गई विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं के तहत स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करते हैं। जेएएस, जैसा उचित हो, पीएचसी/सीएचसी स्तर (जेएएस/आरकेएस) और जिला स्वास्थ्य सोसायटी (डीएचएस) को अपना प्रतिनिधित्व (आवश्यकता के अनुसार मौखिक या लिखित) भेजकर प्रासंगिक मुद्दों और शिकायतों को बढ़ाएगा।

4. सामाजिक जवाबदेही अभ्यास में जेएएस की भूमिका

जेएएस अपने एबीएचडब्ल्यूसी (एसएचसी और पीएचसी दोनों में) के सामाजिक जवाबदेही अभ्यास के सुचारू संचालन को सक्षम और सुविधाजनक बनाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि टीम को सभी आवश्यक जानकारी/डेटा और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की जाए। जेएएस सामाजिक जवाबदेही प्रक्रिया के हिस्से के रूप में सार्वजनिक सुनवाई की भी सुविधा प्रदान करेगा। जेएएस सामाजिक जवाबदेही अभ्यास में उजागर किए गए मुद्दों पर भी अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

जन आरोग्य समिति (जेएएस) की बैठकें

  1. जेएएस हर महीने कम से कम एक बार एक निश्चित दिन पर बैठक करेगा, जिसका निर्णय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किया जाएगा।
  2. सदस्य सचिव बैठक का आयोजन करेगा और कम से कम सात दिन पहले सभी सदस्यों को बैठक का दिन, तारीख और एजेंडा आइटम की सूची बताएगा। यह सुनिश्चित करने का हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए कि बैठक की स्पष्ट जानकारी प्रत्येक सदस्य तक पहुँचे। बैठक के लिए आवश्यक कोरम समिति के 50% सदस्यों से होगा। यदि जेएएस बैठक में आवश्यक कोरम पूरा नहीं होता है, तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी, और कोरम पूरा करने के लिए बाकी सदस्यों को उपयुक्त समय की अधिसूचना के बाद उसी दिन फिर से बुलाई जाएगी। दोबारा बुलाई गई बैठक में 50 फीसदी कोरम पूरा न होने पर भी सामान्य कामकाज होगा। लेकिन यदि लगातार दो मासिक बैठकें 50% आवश्यक कोरम के बिना बुलाई जाती हैं, तो तीसरे महीने में बैठक केवल कोरम के साथ ही आयोजित की जा सकती है। इसके अलावा, आवश्यक कोरम के बिना आयोजित की जाने वाली पुनर्गठित बैठकों में, केवल नियमित प्रकृति और आपातकालीन आवश्यकताओं के निर्णय और अनुमोदन (पहले की बैठकों में ली गई नीतिगत मंजूरी के आधार पर) लिए जा सकते हैं। किसी नीतिगत निर्णय या किसी नई गतिविधि या नए वित्तीय व्यय के अनुमोदन से संबंधित कोई भी निर्णय केवल 50% की आवश्यक कोरम के साथ बैठक में लिया जा सकता है।
  3. यह सुनिश्चित करने का हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिए कि प्रत्येक बैठक में कोरम पूरा हो तथा विभिन्न ग्रामों/समुदायों का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित हो।
  4. जेएएस, वित्तीय वर्ष की अंतिम बैठक में, वित्तीय वर्ष में की गई गतिविधियों और किए गए व्यय का अपना लेखा-जोखा अपनी ‘वार्षिक रिपोर्ट’ के रूप में प्रस्तुत करेगा। इसके बाद अगले वर्ष के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाएगी और एक निगरानी तंत्र के रूप में काम किया जाएगा।
  5. पिछले वर्ष की एबी-एचडब्ल्यूसी की वार्षिक रिपोर्ट, जैसा कि अगले वित्तीय वर्ष की अप्रैल की जेएएस बैठक में प्रस्तुत और अनुमोदित की गई है, को एबी-एचडब्ल्यूसी की सामाजिक जवाबदेही प्रक्रिया में विचार के लिए रखा जाएगा। हालाँकि सामाजिक जवाबदेही अभ्यास की योजना स्थानीय संदर्भ के अनुसार बनाई जा सकती है, लेकिन इसे हर साल अप्रैल-मई में योजना बनाने का सुझाव दिया जाता है, ताकि यह संबंधित ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना प्रक्रिया में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य योजना के मुद्दों को शामिल कर सके। यह 14 अप्रैल के वार्षिक स्वास्थ्य कैलेंडर दिवस, आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र दिवस के साथ भी मेल खाएगा।
  6. प्रत्येक प्रस्तावित गतिविधि और व्यय को बैठक में भाग लेने वाले कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। बैठक में पिछली बैठक के बाद से की गई सभी गतिविधियों और उनके व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा और अनुमोदन किया जाएगा। सभी अनुमोदन उपस्थित सदस्यों के ध्वनि मत से या हाथों की गिनती से होंगे और उन्हें उपस्थित सदस्यों की संख्या के साथ दर्ज किया जाना चाहिए।
  7. इसकी मंजूरी के पक्ष में. नोट- राज्यों को बैठकों/गतिविधियों/अभियानों का एक मासिक कैलेंडर विकसित करने की आवश्यकता होगी। विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों में जेएएस की भागीदारी के लिए। यह योजना, सेवा वितरण और की जाने वाली गतिविधियों की निगरानी पर व्यवस्थित कार्रवाई आयोजित करने में सहायता करेगा।
    जेएएस की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त, पिछले महीने में की गई गतिविधियों और किए गए व्यय के लिखित खाते के साथ दस्तावेजीकरण किया जाएगा। चर्चा के सभी विवरण सभी भाग लेने वाले सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ विधिवत दर्ज किए जाएंगे।
  8. प्रत्येक जेएएस-एसएचसी बैठक में, संबंधित वीएचएसएनसी (एचडब्ल्यूसी के तहत) की बैठकों में उठाए गए मुद्दों और उनके द्वारा की गई गतिविधियों को साझा किया जाएगा, विशेष रूप से वीएचएसएनसी कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए जेएएस द्वारा प्रदान किए जाने वाले समर्थन के संबंध में। जेएएस-पीएचसी बैठक के मामले में, जुड़े जेएएस-एसएचसी-एचडब्ल्यूसी में उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
  9. प्रत्येक जेएएस बैठक में, अन्य एजेंडा आइटमों के अलावा ‘एबीएचडब्ल्यूसी एजेंडा के टेम्पलेट’ में वर्णित निश्चित एजेंडा आइटमों का एक सेट लिया जाएगा।

 

Exit mobile version